पूर्व गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को मिली बड़ी राहत, यौन उत्पीड़न मामले में हुए बरी

Edited By Moulshree Tripathi,Updated: 27 Mar, 2021 08:20 AM

former minister of state for home swami chinmayananda gets big relief

लॉ की छात्रा से रेप व यौन उत्पीड़न मामले में पूर्व गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को एमपीएमएलए कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने उन्हें दोषमुक्त कर...

शाहजहांपुरः लॉ की छात्रा से रेप व यौन उत्पीड़न मामले में पूर्व गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को एमपीएमएलए कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने उन्हें दोषमुक्त कर बरी कर दिया है। इसके साथ ही रंगदारी और जानमाल की धमकी के मामले में चिन्मयानंद के ही एसएस लॉ कालेज के हॉस्टल में रहने वाली छात्रा और पांच अन्य अभियुक्त संजय सिंह, डीपीएस राठौर, विक्रम सिंह, सचिन सिंह व अजीत सिंह को भी साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है।

बता दें कि शुक्रवार को फैसला सुनाए जाने के वक्त सभी अभियुक्त कोर्ट में उपस्थित थे। नौ अक्टूबर 2020 को गवाही के दौरान पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर लगाए गए आरोपों से छात्रा मुकर गई थी। लिहाजा अभियोजन ने इसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया था। उसके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 340 के तहत मुकदमे की अर्जी भी दी थी। दूसरी तरफ छात्रा व अन्य मुल्जिमों के खिलाफ रंगदारी व जानमाल की धमकी के मामले में भी गवाह पक्षद्रोही हो गए थे।

जानें पूरा मामला मामला
एलएलएम कर रही बेटी के पिता ने 27 अगस्त, 2019 को शाहजहांपुर के थाना कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई थी। पिता के मुताबिक वह एक कॉलेज के हॉस्टल में रहती थी। फेसबुक पर उनकी बेटी के एक वायरल वीडियो के अनुसार स्वामी चिन्मयानंद व कुछ अन्य लोगों ने छात्रा व अन्य लड़कियों का शारीरिक शोषण व दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी गई। पिता ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी पुत्री के साथ कोई अप्रिय घटना करके कहीं गायब कर दिया गया है। जब मैंने स्वामी जी से मोबाइल पर सम्पर्क किया, तो सीधे मुंह बात नहीं कर उन्होंने मोबाइल बंद कर लिया। उनकी पुत्री के कमरे में ताला बंद है। उसमें साक्ष्य व सबूत हैं। अभियुक्तगण राजनैतिक व सत्ता पक्ष के दबंग किस्म के लोग हैं, साक्ष्य से छेड़छाड़ कर सकते हैं। लिहाजा उसका कमरा व वीडियो मीडिया के सामने सील किया जाए। इसके बाद 25 अगस्त, 2019 को रंगदारी मामले की एफआईआर वकील ओम सिंह ने शाहजहांपुर के थाना कोतवाली में दर्ज कराई। इसके मुताबिक किसी अज्ञात व्यक्ति ने मोबाइल से पांच करोड़ की मांग की। यह धमकी देते हुए कि यदि रुपयों का इंतजाम नहीं किया, तो समाज में बदनाम कर दूंगा। यह भी धमकी दी गई कि मेरे पास एक वीडियो है, जिसे वायरल कर दूंगा।

 

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