Edited By Harman Kaur,Updated: 18 Mar, 2024 04:51 PM
रामपुर: सपा नेता आजम खान को डूंगरपुर बस्ती मामले में रामपुर एमपी/एमएलए कोर्ट आज 7 साल की सजा सुना दी है.....
रामपुर: सपा नेता आजम खान को डूंगरपुर बस्ती मामले में रामपुर एमपी/एमएलए कोर्ट आज 7 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आजम खान को 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही मामले में तीन अन्य आरोपी आले हसन, अज़हर अहमद खां और बरकत अली को कोर्ट ने पांच-पांच साल की सजा सुनाई है और 2 लाख का जुर्माना लगाया है। दरअसल, बीती चार मार्च को इस मामले में सुनवाई पूरी हो गई थी और बीते शनिवार को कोर्ट ने आजम खान समेत चारों को दोषी करार दिया था।
बता दें कि डूंगरपुर बस्ती को खाली कराने के दौरान वर्ष 2019 में 12 मुकदमे दर्ज हुए थे। इनमें से एक केस इसी बस्ती के रहने वाले एहतेशाम ने दर्ज कराया था। आजम खान को आपराधिक षड्यंत्र का आरोपी बनाया था, जबकि अन्य पर घर में घुसकर मारपीट करने, धमकाने, डकैती आदि जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। आजम खान के साथ ही पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खां, रिटायर्ड सीओ आले हसन, ठेकेदार बरकत अली को भी कोर्ट ने दोषी ठहराया था। इस मामले में आजम खान समेत कुल सात लोगों को दोषी ठहराया गया था। जिसके बाद दोषी ठहराए गए सभी आरोपियों को कस्टडी में लेकर पुलिस ने जेल भेज दिया था। वहीं, इस मामले में आरोपी बनाए गए सपा के प्रदेश सचिव ओमेंद्र सिंह चौहान समेत जिबरान नासिर, फरमान नासिर साक्ष्य के अभाव में बरी हो गए थे। बता दें कि आजम खां सीतापुर जेल में बंद है और पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खां बिजनौर जेल में हैं।