Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 05 Sep, 2018 06:56 PM
देवरिया शेल्टर होम कांड की जांच में ढिलाई बरतने पर हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को जमकर फटकार लगाई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सरकार ने जो भी कार्रवाई की है वह संतोषजनक नहीं है। कोर्ट ने तीन हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है।
इलाहाबाद : देवरिया शेल्टर होम कांड की जांच में ढिलाई बरतने पर हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को जमकर फटकार लगाई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सरकार ने जो भी कार्रवाई की है वह संतोषजनक नहीं है। कोर्ट ने तीन हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है।
दरअसल, मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की कोर्ट में बुधवार को देवरिया कांड मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट में सरकार ने हलफनामा दाखिल कर बताया कि पैसे की कमी के चलते कानूनी उपबन्धों का पालन नहीं हो पा रहा है।
कोर्ट ने सरकार से कहा कि प्राइवेट और सरकारी शेल्टर होमों में सीसीटीवी कैमरे लगाए और उनको फंड उपलब्ध कराए। सरकार ने शेल्टर होमों की निगरानी के लिए कमेटी गठित की है। जिसको लेकर कोर्ट ने कहा कि कमेटी में लीगल सर्विस अथॉरिटी के सचिव को भी शामिल करें।