चिन्मयानन्द प्रकरणः विधि छात्रा की जमानत अर्जी की टली सुनवाई

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 30 Nov, 2019 10:50 AM

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्वामी चिन्मयानन्द को ब्लैकमेल करने की आरोपी रेप पीड़िता विधि छात्रा की जमानत अर्जी की सुनवाई शुक्रवार को नहीं हो सकी। न्यायालय के सुनवाई के क्षेत्राधिकार को लेकर आज सवाल उठे जिस पर अर्जी सक्षम अदालत में दो दिसम्बर को पेश...

 

प्रयागराजः इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्वामी चिन्मयानन्द को ब्लैकमेल करने की आरोपी रेप पीड़िता विधि छात्रा की जमानत अर्जी की सुनवाई शुक्रवार को नहीं हो सकी। न्यायालय के सुनवाई के क्षेत्राधिकार को लेकर आज सवाल उठे जिस पर अर्जी सक्षम अदालत में दो दिसम्बर को पेश करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति एस डी सिंह ने यह आदेश दिया है।

अर्जी पर वरिष्ठ अधिवक्ता रवि किरण जैन ने पक्ष रखा। स्वामी चिन्मयानंनद की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता दिलीप कुमार ने पक्ष रखा। न्यायालय में जमानत अर्जी की सुनवाई के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया गया था।

गौरतलब है कि रेप पीड़िता छात्रा के खिलाफ स्वामी ने पांच करोड़ रूपये की रंगदारी मांगने और न देने पर रेप के झूठे आरोप में फंसाने का आरोप लगाया गया है। मामले की जांच एस आई टी ने की। आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। सुनवाई 2 दिसम्बर को नामित पीठ करेगा।

 

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