चिन्मयानंद केस: SIT ने पेश की प्रोग्रेस रिपोर्ट, रंगदारी मामले में छात्रा को नहीं मिली जमानत

Edited By Deepika Rajput,Updated: 22 Oct, 2019 05:43 PM

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पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर लगे यौन शोषण के आरोपों की जांच कर रही एसआइटी ने मंगलवार को सीलबंद लिफाफे में जांच की प्रगति रिपोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश की। एसआइटी ने बताया कि आवाज की जांच रिपोर्ट अभी नहीं मिली है।

प्रयागराजः पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर लगे यौन शोषण के आरोपों की जांच कर रही एसआइटी ने मंगलवार को सीलबंद लिफाफे में जांच की प्रगति रिपोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश की। एसआइटी ने बताया कि आवाज की जांच रिपोर्ट अभी नहीं मिली है।

फिलहाल कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 28 नवंबर तय की है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने दिया है। बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मामले की निगरानी हाईकोर्ट की ओर से की जा रही है।

वहीं दूसरी तरफ, रंगदारी मामले में पीड़ित छात्रा को हाईकोर्ट ने जमानत नहीं दी। पीड़िता के वकील ने दलील दी कि उसके खिलाफ कोई साक्ष्य नहींं मिला है, उसे फंसाया गया है। इस मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी।  

 

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