चिन्मयानंद प्रकरणः पीड़िता की मांग को इलाहाबाद HC ने किया खारिज, SIT की जांच को कहा सही

Edited By Moulshree Tripathi,Updated: 30 Apr, 2020 06:16 PM

chinmayanand case allahabad hc rejects victim s demand

चिन्मयानंद प्रकरण में गृह राज्यमंत्री रहे स्वामी चिन्मयानंद पर दुराचार का आरोप लगाने वाली छात्रा की एक मांग को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नामंजूर कर दिया। छात्रा ने इस केस की जांच के लिए गठित एसआईटी...

प्रयागराजः चिन्मयानंद प्रकरण में गृह राज्यमंत्री रहे स्वामी चिन्मयानंद पर दुराचार का आरोप लगाने वाली छात्रा की एक मांग को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नामंजूर कर दिया। छात्रा ने इस केस की जांच के लिए गठित एसआईटी की जांच पर सवाल उठाया था। कोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट पर कार्रवाई का निर्देश दिया है।

बता दें कि छात्रा की ओर से थाना लोधी रोड, नई दिल्ली में की गयी शिकायत की अलग से जांच करने की मांग को कोर्ट ने यह कहते हुए हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है कि एसआईटी ने पीड़िता के बयान व शिकायत सहित सभी पहलुओं पर विचार करते हुए अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी है। जिस पर कोर्ट नियमानुसार कार्यवाही करेगी। चिन्मयानंद पर दुराचार व छात्रा के खिलाफ लगे ब्लैकमेलिंग के आरोपों की एसआईटी की जांच के तरीके को सही माना है।

कोर्ट ने पीड़िता की तरफ से बाथरूम में नहाते हुए चिन्मयानंद द्वारा ली गई उसकी तस्वीर की अलग से जांच कराने की मांग को भी निराधार बताया है। साथ ही एसआईटी द्वारा पीड़िता के परिवार के उत्पीड़न के आरोपों को भी तथ्यपरक न मानते हुए राहत देने से इन्कार कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा तथा न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लापता छात्रा केस की मानीटरिंग के लिए गठित जनहित याचिका सुनवाई करते हुए दिया है।

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