Edited By Mamta Yadav,Updated: 22 Mar, 2024 10:40 PM
उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले की एक विशेष अदालत ने एक साल की एक बच्ची से दुष्कर्म के मामले में शुक्रवार को एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी और एक लाख 29 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
Bahraich News: उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले की एक विशेष अदालत ने एक साल की एक बच्ची से दुष्कर्म के मामले में शुक्रवार को एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी और एक लाख 29 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता (पाक्सो कानून) संत प्रताप सिंह ने बताया कि नानपारा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का निवासी भोंदू रहमान (50) अपने ही गांव के निवासी अनुसूचित जाति के एक परिवार की एक साल की बच्ची को इसी साल 17 फरवरी की सुबह किसी बहाने से उठाकर बाहर ले गया था। उन्होंने बताया कि कुछ देर तक वापस ना लौटने पर घर वाले बच्ची को खोजने निकले तो उन्होंने भोंदू को लहूलुहान बच्ची के साथ सरसों के एक खेत में पाया। उन्होंने बताया कि परिजन को देखकर भोंदू बच्ची को छोड़कर भाग गया। उन्होंने बताया कि इस मामले में आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो कानून की सुसंगत धाराओं के तहत दुष्कर्म तथा अन्य आरोपों में मामला दर्ज किया गया।
सिंह ने बताया कि विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो कानून) वरुण मोहित निगम ने घटना के मात्र 34 दिनों के अंदर फैसला सुनाते हुए भोंदू को दोषी करार दिया और सश्रम आजीवन कारावास और एक लाख 29 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।