Edited By Anil Kapoor,Updated: 05 Apr, 2023 09:22 AM
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की राजधानी लखनऊ (Lucknow) में डॉग लवर्स (Dog lovers) के लिए बुरी खबर है। लखनऊ नगर निगम ने ना केवल पालतू जानवरों के लाइसेंस शुल्क में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है, बल्कि एक मालिक के लिए पालतू जानवरों की संख्या को भी...
लखनऊ: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की राजधानी लखनऊ (Lucknow) में डॉग लवर्स (Dog lovers) के लिए बुरी खबर है। लखनऊ नगर निगम (Lucknow Municipal Corporation) ने ना केवल पालतू जानवरों के लाइसेंस शुल्क (License fee) में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है, बल्कि एक मालिक के लिए पालतू जानवरों की संख्या को भी सीमित कर दिया है। एक व्यक्ति एक समय में दो से अधिक कुत्ते (Dogs) नहीं रख सकता है। नागरिक निकाय ने गायों (Cow) को पालतू जानवरों के रूप में रखने के लिए भी इसी तरह की नीति लागू की (डेयरी उद्देश्यों के लिए नहीं) और लाइसेंस शुल्क (License fee) में 16 गुना वृद्धि की है। कई साल बाद फीस रिवीजन किया गया है।
सभी विदेशी नस्लों के कुत्ते के मालिकों को देना होगा सालाना 1,000 रुपए प्रति कुत्ता
मिली जानकारी के मुताबिक, नई नीति के अनुसार, सभी विदेशी नस्लों के कुत्ते के मालिकों को सालाना 1,000 रुपए प्रति कुत्ता देना होगा। पहले बड़ी विदेशी नस्लों का शुल्क 500 रुपए और छोटी विदेशी नस्लों का 300 रुपए था। लेकिन, देसी नस्ल के कुत्तों के लिए लाइसेंस फीस 200 रुपए सालाना होगी। इसी तरह, जो लोग घर में गाय रखना चाहते हैं, उन्हें लाइसेंस शुल्क के रूप में सालाना 500 रुपए का भुगतान करना होगा और एक व्यक्ति अपने घर में केवल दो गाय ही रख सकता है, जिसके लिए पशु को खिलाने और चलने के लिए पर्याप्त जगह की आवश्यकता होती है। पहले यह शुल्क 32 रुपए प्रति वर्ष था और 34 साल बाद संशोधित किया गया है।
आने वाले दिनों में पालतू कुत्तों की संख्या को सीमित करने की नीति में किया जाएगा संशोधन
मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, एलएमसी, डॉ. अभिनव वर्मा ने कहा कि नए मानदंडों का पालन किया जा रहा है यह सुनिश्चित करने के लिए नागरिक निकाय नियमित रूप से सर्वेक्षण करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित दिशानिर्देशों के अनुसार आने वाले दिनों में पालतू कुत्तों की संख्या को सीमित करने की नीति में संशोधन किया जाएगा। दिशानिर्देशों ने घर में खुली जगह के क्षेत्र के आधार पर पालतू कुत्तों की संख्या तय की है।
167 वर्ग मीटर में बनाए गए घर के मालिक को होगी केवल 2 कुत्ते रखने की अनुमति
वर्मा ने कहा कि अगर कोई घर लगभग 167 वर्ग मीटर में बनाया जाता है, तो मालिक को केवल दो कुत्ते रखने की अनुमति होगी, लेकिन अगर क्षेत्र 250 वर्ग मीटर के आसपास है, तो मालिक चार कुत्ते रख सकता है। उन्होंने कहा कि प्रति पालतू जानवर के लिए क्षेत्र तय करने का कारण यह है कि अगर कुत्तों को भीड़भाड़ वाली जगह पर रखा जाता है, तो इससे उनमें आक्रामक व्यवहार होता है, जिससे पड़ोसियों को परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि जो लोग डेयरी चलाना चाहते हैं उन्हें इसे शहर की सीमा के बाहर खोलना होगा क्योंकि मवेशी रखने के लिए खेत की जरूरत होती है।