बाबरी विध्वंस मामला: CBI की विशेष अदालत ने एक और आरोपी का दर्ज किया बयान

Edited By Umakant yadav,Updated: 20 Jun, 2020 10:56 AM

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सीबीआई की विशेष अदालत ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सीआरपीसी की धारा 313 के तहत शुक्रवार को आरोपी नवीन भाई...

लखनऊ: सीबीआई की विशेष अदालत ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सीआरपीसी की धारा 313 के तहत शुक्रवार को आरोपी नवीन भाई शुक्ला का बयान दर्ज किया।

बता दें कि शुक्ला 13वें आरोपी हैं, जिन्होंने खुद को निर्दोष साबित करने के लिए अदालत में बयान दिया है। अन्य आरोपियों की तरह वह भी अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को निराधार बताया। शुक्ला ने कहा कि अन्य लोगों की तरह उन्हें भी राजनीतिक वजहों से झूठा फंसाया गया है।

मामले में 32 आरोपी हैं, जो मुकदमे का सामना कर रहे हैं। मामला अयोध्या में 1992 में बाबरी मस्जिद ढहाये जाने की साजिश रचने से संबंधित है। विशेष न्यायाधीश एस के यादव 20 जून यानि आज भी सुनवायी जारी रखेंगे। अदालत सीआरपीसी की धारा 313 के तहत आरोपियों के बयान दर्ज कर रही है। उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार मामले की दिन-प्रतिदिन सुनवायी हो रही है ताकि सुनवायी 31 अगस्त तक पूरी की जा सके।

गौरतलब है कि बाबरी मस्जिद दिसंबर 1992 में कार सेवकों ने ढहायी थी। उनका दावा था कि अयोध्या में प्राचीन राम मंदिर की जगह पर मस्जिद बनायी गयी थी।

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