औरैया: कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन सख्त, एक माह के लिए धारा 144 लागू

Edited By Ramkesh,Updated: 11 May, 2021 06:20 PM

auraiya district administration strict about corona s growing infection

उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में ईद-उल-फितर पर्व, विभिन्न किसान संगठनों द्वारा किये जा रहे धरना प्रदर्शन , कोविड-19 प्रोटोकॉल एवं असामाजिक तत्वों द्वारा कानून व्यवस्था को भंग करने व नागरिकों को नुकसान पहुंचाने के सम्भावित प्रयास आदि को ध्यान में रखते...

औरैया: उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में ईद-उल-फितर पर्व, विभिन्न किसान संगठनों द्वारा किये जा रहे धरना प्रदर्शन , कोविड-19 प्रोटोकॉल एवं असामाजिक तत्वों द्वारा कानून व्यवस्था को भंग करने व नागरिकों को नुकसान पहुंचाने के सम्भावित प्रयास आदि को ध्यान में रखते हुए जिले में 11 मई से 10 जून तक 144 लागू कर दी है।  जिलाधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने मंगलवार को यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोविड-19 में सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क का पालन कराये जाने एवं शासन द्वारा समय-समय पर लगाये जा रहे आंशिक कर्फ्यू का अनुपालन कराये जाने के साथ असामाजिक तत्वों व आतंकवादियों द्वारा कानून व्यवस्था को भंग करने की आशंका को देखते हुए जिले में धारा 144 लागू की गई है।


उन्होंने बताया कि प्राप्त सूचनाओं के अनुसार कतिपय समाज विरोधी शरारती तत्वों द्वारा अफवाहें फैलाकर जिले की शांति व्यवस्था को भंग किये जाने का कुत्सित प्रयास किया जा सकता है। ऐसे उपायों को रोकने के लिए समय बहुत कम है, ऐसी स्थिति में आदेश की तामीली संबंधित व्यक्तियों पर व्यक्तिगत रूप से सम्भव नहीं है। ऐसी स्थिति को देखते हुये मैं एक पक्षीय रूप से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपरोक्त समस्त भावनाओं को जनहित में रोकने एवं जिले की शांति एवं कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिए निषेधाज्ञा तत्काल प्रभाव से लागू होगी। यह व्यवस्था दस जून तक जारी रहेगी। 

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