ऑक्सीजन की कमी से हो रही मौतों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी- यह नरसंहार से कम नहीं...

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 05 May, 2021 12:38 PM

allahabad high court comments on deaths due to lack

यूपी में ऑक्सीजन की कमी को लेकर लगातार मामले सामने आ रहे हैं। इस पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय बेहद सख्त है। कोर्ट ने अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति न होने से कोविड-19 मरीजों की मौत को आपराधिक कृत्य करार देते हुए कहा कि यह उन अधिकारियों द्वारा नरसंहार...

प्रयागराज: यूपी में ऑक्सीजन की कमी को लेकर लगातार मामले सामने आ रहे हैं। इस पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय बेहद सख्त है। कोर्ट ने अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति न होने से कोविड-19 मरीजों की मौत को आपराधिक कृत्य करार देते हुए कहा कि यह उन अधिकारियों द्वारा नरसंहार से कम नहीं जिन्हें इसकी सतत आपूर्ति की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

बता दें कि हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही उन खबरों पर दी ,जिनके मुताबिक ऑक्सीजन की कमी के कारण लखनऊ और मेरठ जिले में कोविड-19 मरीजों की जान गई। अदालत ने लखनऊ और मेरठ के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इनकी 48 घंटों के भीतर तथ्यात्मक जांच करें।
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजित कुमार की पीठ ने राज्य में संक्रमण के प्रसार और पृथक-वास केन्द्र की स्थिति संबंधी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। अदालत ने दोनों जिलाधिकारियों से कहा है कि वे मामले की अगली सुनवाई पर अपनी जांच रिपोर्ट पेश करें और अदालत में ऑनलाइन उपस्थित रहें।

अदालत ने कहा कि हमें यह देखकर दुख हो रहा है कि अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होने से कोविड मरीजों की जान जा रही है। यह एक आपराधिक कृत्य है और यह उन लोगों द्वारा नरसंहार से कम नहीं है जिन्हें तरल चिकित्सीय ऑक्सीजन की सतत खरीद एवं आपूर्ति सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है।

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