इलाहाबाद HC बार एसोसिएशन का चुनाव स्थगित, आचार संहिता उल्लंघन से नाराज चुनाव समिति ने लिया फैसला; वकीलों ने जताई नाराजगी

Edited By Mamta Yadav,Updated: 02 Apr, 2024 12:56 AM

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इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिशन चुनाव 2024 में प्रत्याशियों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, 3 अप्रैल को होने वाले मतदान को चुनाव समिति ने आचार संहिता का खुला उल्लंघन होने का हवाला देते हुए अनिश्चित काल के स्थगित कर दिया है।

Prayagraj News: इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिशन चुनाव 2024 में प्रत्याशियों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, 3 अप्रैल को होने वाले मतदान को चुनाव समिति ने आचार संहिता का खुला उल्लंघन होने का हवाला देते हुए अनिश्चित काल के स्थगित कर दिया है।
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28 पदों के लिए 209 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे
बता दें कि 3 अप्रैल को इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिशन का चुनाव होना था। इस चुनाव में 28 पदों के लिए 209 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। चुनाव प्रचार के दौरान तमाम रोक के बावजूद प्रत्याशियों की ओर से रात्रि भोज जैसे कार्यक्रमों का आयोजन बेखौफ किया जा रहा था। इसको चुनाव समिति ने आचार संहिता का खुला उल्लंघन मानते हुए रविवार को निंदा प्रस्ताव भी पारित किया था। जिसके बाद सोमवार को हुई आपात बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लेने के बाद सहायक निर्वाचन अधिकारी चंदन शर्मा ने बताया कि चुनाव को तब तक के लिए स्थगित कर दिया जाए, जब तक प्रत्याशी आचार संहिता के दायरे में रहकर चुनाव प्रचार न करें। इस बैठक में मुख्य चुनाव अधिकारी वरिष्ठ अधिवक्ता वीएम जैदी, आरसी सिंह, विनोद कांत श्रीवास्तव, वशिष्ठ तिवारी, प्रभाकर अवस्थी और चंदन शर्मा आदि रहे।

कमेटी के फैसले पर अधिवक्ताओं ने कड़ी नाराजगी जाहिर की
उधर, कमेटी के फैसले पर अधिवक्ताओं ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। अधिवक्ताओं के विरोध को देखते हुए चुनाव कमेटी के अध्यक्ष वीएम जैदी ने कहा है कि फैसले पर पुनर्विचार के लिए फिर बैठक होगी। इसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

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