69000 शिक्षक भर्ती: सुप्रीम कोर्ट से अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी

Edited By Ajay kumar,Updated: 28 Oct, 2020 02:07 PM

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69000 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बुधवार को एक मामले की हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व आदेश का फैसला सुनाने का विचार किया है।

नई दिल्ली: 69000 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बुधवार को एक मामले की हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व आदेश का फैसला सुनाने का विचार किया है। बीटीसी अभ्यर्थियों की वकील रितु रेनिवाल ने बताया कि आज सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि 69 हज़ार शिक्षक भर्ती मामले में अगले हफ्ते फैसला सुना सकता है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई को फैसला सुरक्षित रखा था। 

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बता दें कि बीते दिनों परिषदीय विद्यालयों के लिए 69000 सहायक अध्यापक भर्ती में 31277 पद भर दिए गए। बचे अभ्यर्थियों ने खाली पदों को भरने के लिए प्रर्दशन कर रहे हैं। खाली पदों को भरने के लिए शिक्षक भर्ती के दावेदारों ने मंगलवार को मार्च निकालकर डीएम को ज्ञापन भी सौंपा।

अभ्यर्थियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में फैसला रिजर्व होने से खाली पदों पर भर्ती नहीं हो पा रही है। मांग की कि खाली पद भरने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अपील की जाए कि वह अपना फैसला सुनाए। जिससे खाली पद भरने की प्रक्रिया शुरू हो सके। दिनेश यादव, रवींद्र यादव, बद्री प्रसाद शुक्ल, प्रफुल्ल सिंह, अभिजीत यादव, विकास मिश्र, अजय पटेल आदि शामिल रहे।

 

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