2 मुस्लिम महिलाओं ने धर्म परिवर्तन के बाद की हिंदू पुरुषों से शादी, UP पुलिस ने दी सुरक्षा

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 27 Dec, 2020 05:25 PM

2 muslim women marry hindu men after conversion

बरेली जिले में 2 अलग-अलग घटनाओं में मुस्लिम महिलाओं ने धर्म परिवर्तन के बाद हिंदू पुरुषों से शादी कर ली, इन महिलाओं को अब पुलिस सुरक्षा दी गई है। पहला मामला बरेली के हाफिजगंज इलाके का है, पुलिस ने दोनों पक्षों के परिवारों को थाने बुलाया और बिना...

बरेली: बरेली जिले में 2 अलग-अलग घटनाओं में मुस्लिम महिलाओं ने धर्म परिवर्तन के बाद हिंदू पुरुषों से शादी कर ली, इन महिलाओं को अब पुलिस सुरक्षा दी गई है। पहला मामला बरेली के हाफिजगंज इलाके का है, पुलिस ने दोनों पक्षों के परिवारों को थाने बुलाया और बिना मामला दर्ज किए ही उनकी सुलह करा दी। वहीं बहेड़ी जिले के दूसरे मामले में महिला के परिजनों ने उसके हिन्दू पति के खिलाफ अपहरण और डकैती का मामला दर्ज करा दिया था।

एसएसपी रोहित सिंह साजवान ने बताया, हाफिजगंज और बहेड़ी इलाके के जोड़े वयस्क हैं। दोनों ही मामलों में हमने लड़की के बयान सुने। हाफिजगंज मामले में जोड़े ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर सुरक्षा मांगी। हमने दोनों के परिवारों को थाने बुलाकर मामला सुलझाया। लड़की के परिवार वालों ने शादी को स्वीकार कर लिया है और कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। उन्होंने गुरुवार को रितोरा क्षेत्र के एक मंदिर में शादी की थी। भगवा पार्टी के सदस्य भी युगल के समर्थन में आगे आए।

वहीं बहेड़ी क्षेत्र की 29 वर्षीय मुस्लिम महिला मंगलवार को एक हिंदू व्यक्ति के साथ भाग गई थी। उसने एक वीडियो जारी कर कहा कि उसने धर्म परिवर्तन करने के बाद 4 सितंबर को एक मंदिर में शादी कर ली। उसने आरोप लगाया है कि उसके माता-पिता ने उसे जान से मारने की धमकी दी है। महिला ने वीडियो में कहा है, अगर मेरे पति के साथ कुछ होता है तो मेरे माता-पिता को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

बुधवार को उसके परिवार ने उसके पति के खिलाफ अपहरण और डकैती का मामला दर्ज करा दिया। महिला के परिवार ने यह भी मांग की है कि नए धर्मांतरण विरोधी कानून के प्रावधानों को भी एफआईआर में शामिल किया जाए। पुलिस ने कहा कि दंपति मामले के जांच अधिकारी के संपर्क में है और उन्हें जल्द ही एक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। एसएसपी ने कहा, हम हाई कोर्ट के उस निर्देश का पालन कर रहे हैं। जिसमें कहा गया है कि दो वयस्कों को आपसी सहमति से अपने परिवारों के हस्तक्षेप के बिना एक साथ रहने का अधिकार है।

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