Edited By Anil Kapoor,Updated: 04 Jun, 2025 12:21 PM

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के काकोरी इलाके में एक महिला ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ तीन तलाक और दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया है। महिला का आरोप है कि शादी के बाद से ही उससे दहेज की मांग की जा रही थी और मानसिक व शारीरिक...
Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के काकोरी इलाके में एक महिला ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ तीन तलाक और दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया है। महिला का आरोप है कि शादी के बाद से ही उससे दहेज की मांग की जा रही थी और मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, पीड़िता का निकाह करीब 2 साल पहले हरदोई जिले के संडीला निवासी वसी अहमद से हुआ था। महिला ने बताया कि शादी के कुछ समय बाद ही उसके पति और ससुराल पक्ष ने दहेज में एसी और कार की मांग शुरू कर दी। जब उसने मांग पूरी नहीं की, तो उसे पीटा गया और जान से मारने की भी कोशिश की गई।
27 मई को की गई पिटाई और जलाने की कोशिश
पीड़िता के मुताबिक, 27 मई को दहेज को लेकर उसकी बुरी तरह पिटाई की गई और उसे आग लगाकर मारने की कोशिश की गई। इस घटना के बाद महिला ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। हालांकि, उस समय आरोपी पति ने माफी मांगकर समझौता कर लिया।
28 मई को पति ने दिया तीन तलाक
लेकिन अगले ही दिन, यानी 28 मई को, पति ने परिजनों के सामने महिला को गालियां दीं और उसे तीन बार 'तलाक' बोलकर घर से निकाल दिया। महिला ने बताया कि उसके साथ-साथ उसकी 6 महीने की बच्ची के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया।
पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
काकोरी पुलिस ने महिला की शिकायत पर पति वसी अहमद और अन्य आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
क्या कहता है कानून?
गौरतलब है कि तीन तलाक को भारत में गैरकानूनी घोषित किया जा चुका है और इसके लिए कानून के तहत सजा का प्रावधान है। वहीं, दहेज प्रताड़ना भी एक गंभीर अपराध है।