Bareilly News: पिता सहित 5 दोषियों को उम्रकैद की सजा, पहले जबरन कराई बेटी की शादी.... फिर 2 दिन बाद खुद ही कर दी हत्या

Edited By Anil Kapoor,Updated: 20 Oct, 2024 01:42 PM

bareilly news 5 people including fatherless boy sentenced to life imprisonment

Bareilly News: बरेली की एक विशेष अदालत ने एक युवती की शादी के अगले ही दिन उसकी हत्या करने के सालभर पुराने मामले में आरोपी उसके पिता और रिश्तेदारों समेत 5 लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 40-40 हजार रुपए जुर्माना लगाया। अपर...

Bareilly News: बरेली की एक विशेष अदालत ने एक युवती की शादी के अगले ही दिन उसकी हत्या करने के सालभर पुराने मामले में आरोपी उसके पिता और रिश्तेदारों समेत 5 लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 40-40 हजार रुपए जुर्माना लगाया। अपर जिला एवं शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) हरेन्द्र सिंह राठौर ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (त्वरित अदालत) अशोक कुमार यादव की अदालत ने अभियुक्त तोताराम, दिनेश, छेदालाल, पप्पू और खूबकरन उर्फ दोदी को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास व 40-40 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

जानिए, क्या है पूरा मामला?
पुलिस अधीक्षक नगर मानुष पारीक ने घटना के संदर्भ में बताया कि बरेली जिले के शाही थाना इलाके के दाडा निवासी तोताराम ने अपनी बेटी मुन्नी की शादी 22 अप्रैल 2023 को बरेली के ग्राम भगवानपुर निवासी देवेन्द्र (22) के साथ की थी, लेकिन वह इस शादी से राजी नहीं थी। मुन्नी गांव के ही अजय सिंह नामक युवक से शादी करना चाहती थी जिसके कारण उसने अपनी शादी के अगले ही दिन ससुराल में झगड़ा किया। शादी के दूसरे दिन ही ससुराल वालों की सूचना पर तोताराम अपनी लड़की मुन्नी को ससुराल से विदा कराकर अपने साथ घर लाए।

बेटी की हत्या करने के आरोपी पिता समेत 5 दोषियों को उम्रकैद की सजा
बताया जा रहा है कि इसके बाद उन्होंने अपने नातेदारों के साथ मिलकर उसके ऊपर तेजाब डालकर उसे मारने की कोशिश की। तेजाब फेंके जाने से युवती झुलस गई और ईलाज के दौरान उसकी मुत्यु हो गई। इस संबंध में थाना फतेहगंज पश्चिमी पर 25 अप्रैल 2023 को संबंधित धाराओं में तोताराम और उसके दो दामाद समेत 5 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने विवेचना पूरी कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया और सुनवाई पूरी कर शनिवार को अदालत ने सजा सुनाई। 

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