सब्सिडी योजनाओं को बंद कर गरीबों को भोजन देने की योजना पर अमल करे सरकार: HC

Edited By Punjab Kesari,Updated: 22 Feb, 2018 10:13 AM

order of allahabad high court

बुंदेलखंड के गरीबों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने की मांग वाली याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुंदेलखंड के गरीबों को एक, दो या पांच रूपए में भोजन देने की योजना पर अमल करने के मामले में यूपी के मुख्य सचिव से 2 हफ्ते...

इलाहाबादः बुंदेलखंड के गरीबों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने की मांग वाली याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुंदेलखंड के गरीबों को एक, दो या पांच रूपए में भोजन देने की योजना पर अमल करने के मामले में यूपी के मुख्य सचिव से 2 हफ्ते में हलफनामा मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 5 मार्च को होगी।

बता दें कि यह आदेश जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस हर्ष कुमार की खंडपीठ ने बुंदेलखंड अधिवक्ता संघ की याचिका पर दिया है। याचिका में सूखे से पीड़ित बुंदेलखंड को राहत देने की मांग की गई है और कहा गया है कि जिला जज की निगरानी में राहत योजना को लागू किया जाए। जिसपर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि सरकार सब्सिडी योजनाओं को बंद कर गरीबों को भोजन देने की योजना पर अमल करे। 

 

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