Edited By Punjab Kesari,Updated: 07 Jul, 2017 05:22 PM
सूबे की योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शादी पंजीकरण को सख्ती से लागू करने जा रही है, इसके तहत....
लखनऊः सूबे की योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शादी पंजीकरण को सख्ती से लागू करने जा रही है। इसके तहत अब शादी के 30 दिन के भीतर ही शादी का पंजीकरण कराना ज़रूरी होगा। ऐसा ना करने पर हर दिन 5 रुपए के हिसाब से जुर्माना लगेगा और देर करने वालों को इससे भी मोटा जुर्माना भरना पड़ सकता है।
पुरानी शादी पर भी हो सकता है लागू
दरअसल सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश को सूबे में लागू करने से पहले महिला कल्याण विभाग इसकी तैयारी में लगा है। महिला कल्याण विभाग एक विस्तृत मसौदा तैयार कर रहा है, जिसे जल्द ही कैबिनेट में रखा जाएगा। इस कैबिनेट नोट में ये भी तय किया जा रहा है कि जिन लोगों ने शादी के कई साल बीत जाने के बाद भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है उनपर ये फैसला कैसे लागू होगा।
योगी सरकार सभी धर्मों में सामान रूप से करेगी लागू
महिला कल्याण मंत्री रीता बहुगुणा जोशी का कहना है कि ये निर्देश 4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को दिया था। कई प्रदेशों में इसे पहले ही लागू कर दिया गया है, लेकिन यूपी की पिछली सरकार ने इसे लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाई। अब योगी सरकार शादी के रजिस्ट्रेशन को सभी धर्मों के लिए एक समान रूप से लागू करने की तैयारी में हैं।
बाकी सरकारी रिकॉर्ड की तरह होगा अनिवार्य
रीता ने कहा कि विधि आयोग भी इस कानून को लेकर निर्देश जारी कर चुका है। जिसमें रजिस्ट्रेशन ना करवाने वालों पर जुर्माने के प्रावधान के साथ ही यह भी कहा गया है कि इससे किसी धार्मिक या क्षेत्रीय परंपरा को आहत नहीं किया जाए। लेकिन ये आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट की तरह ही एक अनिवार्य सरकारी रिकॉर्ड होगा।