HC ने शिया वक़्फ़ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिज़वी की याचिका की खारिज

Edited By ,Updated: 18 Apr, 2017 03:40 PM

hc rejects shia waqf board chairman wasim rizvi plea

शिया वक़्फ़ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिज़वी की याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। दरअसल वसीम रिज़वी के....

इलाहाबादः शिया वक़्फ़ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिज़वी की याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। दरअसल वसीम रिज़वी के खिलाफ बरेली में वक़्फ़ बोर्ड की करोडों की संपत्ति के घोटाले, हेर-फेर का मामला दर्ज हुआ था। जिसके बाद रिज़वी  ने बरेली में उनके खिलाफ दर्ज मामले पर हाईकोर्ट में एक याचिक दाखिल कर चुनौती दी थी और F.I.R को रद्द करने और अरेस्ट स्टे की मांग की थी।

रिज़वी पर ये है आरोप
बता दें रिज़वी पर आरोप है कि वक़्फ़ की ज़मीन पर कुछ दुकाने थी, जिसमें रिज़वी ने 1 करोड़ 20 लाख पगड़ी लेकर के उन दुकानों को  महज़ 5000  प्रति माह के किराए पर दिया था। जब की पिछली दुकानें जो सेटल हुई थी, उसमें 36 लाख रुपए पगड़ी ली गई थी और 10 हज़ार प्रति माह के हिसाब से किराए पर दिया गया था। बड़ी बात यह है कि जो 1 करोड़ 20 लाख लिए गए यह ना ही वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के अकाउंट में जमा हुआ है ना ही वक्फ बोर्ड के अकाउंट में कहीं इसका जिक्र किया गया है।

इन कारणों से हुई याचिका खारिज
इनकी  मांग थी FIR  कवेश की जाए और वारंट पर स्टे लगाया जाए तो कोर्ट ने इनकी आज याचिका को इसलिए खारिज कर दिया कि इनके खिलाफ पहले भी  2013 में ऍफ़ आई आर दर्ज हुई थी सीबीसीआईडी ने दर्ज कराई थी। इस एफआईआर में भी इन्होंने हाईकोर्ट से स्टे मांगा था, लेकिन हाईकोर्ट ने इनको स्टे नहीं दिया था।

जिसके खिलाफ यह सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी याचिका खारिज कर दी थी और आज तक यह सरेंडर नहीं किए और इसी ग्राउंड पर कोर्ट ने इनकी इस याचिका को खारिज किया है और कहा है कि ऐसे शख्स को स्टे हम नहीं देंगे जो हाई कोर्ट के आर्डर को न माने।

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