HC के आदेश पर अब इलाहाबाद ग्राम पंचायत के घोटालों की जांच शुरू

Edited By ,Updated: 15 Apr, 2017 02:06 PM

hc order now starts probe of allahabad gram panchayat scandals

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत में घोटालों की जांच के लिए डीएम को आदेश दिया है....

इलाहाबादः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत में घोटालों की जांच के लिए डीएम को आदेश दिया है। बता दें सपा शासन में ग्राम प्रधानों ने विकास के नाम पर खूब बंदरबांट किए और आरोप भी लगे, लेकिन सत्ता की हनक के चलते कोई कार्रवाई नहीं हुई। ताजातरीन मामले अनुसार इलाहाबाद के हड़िया बढोली ग्राम पंचायत पर कार्यों के दौरान घौटालों का आरोप लगा है। अब कोर्ट के आदेश के बाद विकास खंड के अधिकारियों कर्मचारियों की संलिप्तता को भी जांचा जाएगा।

जानिए पूरा मामला
जानकारी के अनुसार इलाहाबाद की हड़िया तहसील के बढोली ग्राम सभा के प्रधान रहे इंद्र बहादुर पाल पर घोटाले का आरोप ग्राम पंचायत के सदस्य रामसंजीवन मिश्र ने लगाया और एसडीएम से लेकर डीएम तक से गुहार लगाई। लेकिन सुनवाई नहीं हुई। बता दें इंद्र बहादुर सपा के बड़े नेताओं की शरण में रहते है, जिसके चलते उवपर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

कोर्ट के आदेश के बाद डीएम को मिले जांच के आदेश 
थक हारकर रामसंजीवन ने पिछली साल अक्टूबर में ही न्यायालय की शरण ली। जिस पर अब हाईकोर्ट ने डीएम को जांच के आदेश दिए है। नाली से लेकर आवास तक भ्रष्टाचार शिकायत में ग्राम विकास अधिकारी विवेक मिश्र व ग्राम प्रधान इंद्र बहादुर पर गांव के विकास के लिए मिले करोड़ों के सरकारी धन की बंदरबाट करने का आरोप है। नई सड़क, नाली, पुलिया, स्ट्रीट लाइट, कूप मरम्मत, खड़ंजा व शौचालय निर्माण में घोटाले किए गए हैं। शौचालय के लिए 900 से दो हजार रुपए और इंदिरा आवास योजना में 2 से 15 हजार रुपए घूस लेकर निर्माण कराया गया है। जबकि बिना काम कराए ही लाखों रुपए की डकार लगाई गई है।

मुख्य न्यायाधीश ने की सुनवाई 
रामसंजीवन मिश्र की जनहित याचिका पर सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने की और याचिका निस्तारित करते हुए डीएम को आदेश दिया गया। 

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