गैंगरेप मामले में प्रजापति समेत 6 अन्य अपराधियों पर अदालत ने लिया संज्ञान

Edited By Punjab Kesari,Updated: 05 Jun, 2017 08:48 PM

gangrape case  court took cognizance of 6 other criminals including prajapati

विशेष पाक्सो अदालत ने उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति एवं 6 अन्य के खिलाफ....

लखनऊ: विशेष पाक्सो अदालत ने उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति एवं 6 अन्य के खिलाफ अपराधों पर संज्ञान लिया। गैंगरेप के मामले में जांच से जुड़े दस्तावेजों की प्रति आरोपियों को सौंपी गई।

चौक के पुलिस क्षेत्राधिकारी राधेश्याम राय ने 824 पृष्ठ का आरोपपत्र विशेष न्यायाधीश उमा शंकर शर्मा के समक्ष पिछले शनिवार को पेश किया था। आरोपपत्र को रिकार्ड पर लेने के बाद अदालत ने पांच जून को सुनवाई की अगली तारीख तय की थी।  राय के नेतृत्व में बनी विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने प्रजापति, उसके गनर चंद्रपाल, जनसंपर्क अधिकारी रूपेश्वर उर्फ रूपेश, अशोक तिवारी, विकास वर्मा, अमरेन्द्र सिंह और आशीष शुक्ल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (डी), 354, 504, 506, 509 के तहत आरोप लगाए।

आरोपपत्र शुक्रवार को ही तैयार था लेकिन औपचारिक रूप से इसे शनिवार को दाखिल किया गया। एसआईटी ने पीड़िता और उसकी बेटी के बयान दर्ज किए। साथ ही काल डिटेल, मेडिकल रिपोर्ट और 24 गवाहों के बयान भी एकत्र किए। उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद पीड़िता ने गौतमपल्ली थाने में 18 फरवरी को एफआईआर की थी। पीड़िता का आरोप है कि प्रजापति और उसके साथियों ने खनन लाइसेंस दिलाने के बहाने उसके साथ बलात्कार किया। जब आरोपी की गंदी नजर उसकी बेटी पर पड़ी तो उसने मामला दर्ज कराया। अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 22 जून तय की है।

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