योगी सरकार सख्त: बूचड़खानों के बाद पशु मेलों पर गिरी गाज, अब ये होगा बैन

Edited By Punjab Kesari,Updated: 28 May, 2017 03:37 PM

after the slaughterhouses  the cattle festers  now it will be ban

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने सरकार बनाते ही अवैध बूचड़खानों पर बैन लगा दिया था।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने सरकार बनाते ही अवैध बूचड़खानों पर बैन लगा दिया था। अब खबर है कि पर्यावरण मंत्रालय ने पशु बाजार और मेलों में जानवरों के कत्ल करने के मकसद से बेचे जाने वाले पशुओं की बिक्री पर भी बैन लगा दिया है।

बूचड़खानों को केवल उत्तर प्रदेश में बैन किया गया था। लेकिन मारने के लिए पशु बिक्री का नियम पूरे देश में लागू किया गया है। साथ ही कहा गया है किसी भी तरह के मवेशियों को खरीदने के लिए अब खरीदार को एक घोषणा पत्र देना होगा, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वो बेचे जाने वाले जानवर का कत्ल नहीं करेगा। इस नियम को शुरू करने के लिए 3 महीने का समय दिया गया है।

पर्यावरण मंत्रालय ने पशु क्रूरता निरोधक अधिनियम के तहत 'पशु क्रूरता निरोधक: पशुधन बाजार नियमन: नियम, 2017' को जारी किया है। इस श्रेणी में गाय, बैल, भैंस, ऊंट, सांड, बछिया, बछड़े आदि को शामिल किया गया है। वहीं इसमें भेड़ और बकरों को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि ईद के समय उनकी कुर्बानी दी जाती है।

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