अदालत ने मथुरा हिंसा की CBI जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई स्थगित की

Edited By ,Updated: 17 Oct, 2016 07:16 PM

mathura violence court adjourns hearing on a petition seeking cbi probe

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार उस जनहित याचिका पर सुनवाई 25 अक्तूबर तक स्थगित कर दी, जिसमें मथुरा...

इलाहाबाद: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार उस जनहित याचिका पर सुनवाई 25 अक्तूबर तक स्थगित कर दी, जिसमें मथुरा के जवाहर बाग की घटना की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की गई थी। उधर, एक याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश सरकार का जवाबी हलफनामा ‘‘अस्पष्ट, झूठा और अनुचित’’ है। दो पुलिस अधिकारियों सहित 20 से अधिक लोगों की इस हिंसा में मौत हुई थी। यह हिंसा एक अदालती आदेश के बाद जून में जगह खाली कराने की कार्रवाई के दौरान हुई थी और इस सार्वजनिक पार्क से विस्फोटकों, हथियारों और गोलियों का जखीरा बरामद हुआ था। इस पर स्वयंभू नेता राम वृक्ष यादव के अनुयायियों ने अवैध कब्जा कर रखा था।  

मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने महाधिवक्ता विजय बहादुर सिंह के उपस्थित नहीं होने पर याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित कर दी। सिंह इस मामले में राज्य सरकार की तरफ से पेश हो रहे हैं। अदालती कक्ष से बाहर आने पर मुख्य याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने आरोप लगाया, ‘‘राज्य सरकार सुनवाई की हर तारीख पर पर सत्तारूढ़ सपा के वरिष्ठ नेताओं को बचाने के लिए नई तिकड़म के साथ सामने आ रही है, भूमि कब्जा करने में मदद में जिनकी भूमिका जांच के दायरे में है।’’ 

 

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