योगी सरकार कर सकती है मॉब लिंचिंग पर नए कानून का विचार

Edited By Anil Kapoor,Updated: 12 Jul, 2019 01:08 PM

yogi government can think of new law on mob lynching

मॉब लिंचिंग यानी भीड़ तंत्र के जरिए होने वाली आपराधिक घटनाओं पर लगाम कसने के लिए उत्तर प्रदेश में जल्द ही एक नया कानून अमल में आ सकता है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने नए कानून के सिलसिले में एक प्रस्ताव मुख्यमंत्री...

लखनऊ: मॉब लिंचिंग यानी भीड़ तंत्र के जरिए होने वाली आपराधिक घटनाओं पर लगाम कसने के लिए उत्तर प्रदेश में जल्द ही एक नया कानून अमल में आ सकता है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने नए कानून के सिलसिले में एक प्रस्ताव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजा है। अगर इस प्रस्ताव में अमल होता है तो मणिपुर के बाद उत्तर प्रदेश ऐसा दूसरा राज्य होगा। हालांकि मध्यप्रदेश समेत कुछ अन्य राज्यों की सरकारें भी इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रही हैं।

सूत्रों के अनुसार राज्य विधिक आयोग ने मुख्यमंत्री को भेजी रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर समेत कुछ अन्य राज्यों का हवाला देते हुए कहा कि मॉब लिंचिंग की घटनाओं में हाल के दिनों बढोत्तरी हुई है जिसमें लगाम कसनी जरूरी है। उन्होंने कहा कि उन्मादी हिंसा की घटनाओं में पुलिस भी निशाने पर रहती है और पुलिस को जनता अपना शत्रु समझने लगती है।

उन्होंने बताया कि मॉब लिंचिंग को सिर्फ गोवंशीय के संबंध में नहीं समझना चाहिए। उन्मादी भीड़ के निशाने पर प्रेमी युगल, बच्चा चोर,बलात्कारी समेत अन्य तत्व रहते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 दिन पहले मॉब लिचिंग की घटनाओं को देखते हुए गोवंश मालिकों के लिए गौ सेवा आयोग के प्रमाणपत्र का प्रावधान दिया था जिसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर गोवंश को ले जाता है तो गौ सेवा आयोग उसे प्रमाणपत्र देगा। सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आयोग की ही होगी, ताकि मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को रोका जा सके।

योगी ने 2 गायों के मालिक किसान को व्यवसायिक इस्तेमाल ना होने की दशा में हर गाय के चारे के खर्च के हिसाब से प्रतिदिन 30 रुपए देने का प्रस्ताव दिया था। सभी जिलाधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बेसहारा एवं आवारा पशुओं को गो-संरक्षण केन्द्रों में पहुंचाने के निर्देश भी दिए थे।

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