यूपीः मोटर व्हीकल एक्ट में हुआ संशोधन, बिना हेलमेट ड्राइव पर लगेगा दोगुना जुर्माना

Edited By Moulshree Tripathi,Updated: 16 Jun, 2020 10:09 PM

up amendment in motor vehicle act double helmet drive will be fined

उत्तर प्रदेश में यातायात के नियमों को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार सख्त है। मंगलवार को मोटर व्हीकल ऐक्ट में संशोधन किया गया है। अब यातायात के नियमों का पालन नहीं करने पर ज्यादा जुर्माना देना होगा। जिसके तहत...

लखनऊः उत्तर प्रदेश में यातायात के नियमों को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार सख्त है। मंगलवार को मोटर व्हीकल ऐक्ट में संशोधन किया गया है। अब यातायात के नियमों का पालन नहीं करने पर ज्यादा जुर्माना देना होगा। जिसके तहत अब बिना हेलमेट बाइक, स्कूटी, स्कूटर चलाते हुए पकड़े जाने पर दोगुना जुर्माना कर दिया गया है। सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के करों में छूट दी जाएगी।

बता दें कि अब 500 की जगह 1000 रुपये देना होगा। फायर ब्रिगेड या एंबुलेंस को रास्ता न देने पर 10,000 हजार का चालान होगा। वाहन को गलत ढंग से मोडिफाइ करा बेचने पर 1 लाख रुपये जुर्माना भरना होगा। इसके अलावा दोबारा पार्किंग का उल्लंघन करने पर अब 1500 रुपये जुर्माना होगा। योगी सरकार ने यह फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया।

यह हुआ फैसला-

1 गलत पार्किंग पर पहली बार 500 रुपये, दूसरी बार 1500 रुपये जुर्माना, इससे पूर्व पार्किंग के उल्लंघन पर पहली बार 500 , दूसरी बार 1000 जुर्माना लगता था।

2 बिना हेलमेट निकलने पर अब 1000 का जुर्माना होगा, पहले 500 रुपये जुर्माना लगता था।

3 फ़ायर,एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देने पर 10,000 जुर्माना।

4 अधिकारी की बात नहीं मानने व उसके काम में बाधा डालने पर पहले 1000 जुर्माना था अब 2000 लगेगा।

5 ड्राइविंग लाइसेस गलत तथ्य पर पहले 2500 जुर्माना था अब 10000 जुर्माना होगा।

6 नियम उल्लंघन कर तथा बदलाव कर वाहन बेचने पर 1 लाख जुर्माना।

7 इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण और प्रोत्साहन के लिए करों में छूट मिलेगी।

8 पहले एक लाख टूव्हीलर के निर्माण पर रोड टैक्स पर 100% छूट होगी।

9 फ़ोर व्हीलर व अन्य पर 75 % फीसदी रोड टैक्स छूट होगी।

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