ट्रक चालक से मारपीट मामला: मंत्री मोहसिन रजा के खिलाफ 28 साल पुराने केस में आरोप तय

Edited By Anil Kapoor,Updated: 29 Jul, 2018 06:00 PM

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उत्तर प्रदेश के वक्फ राज्यमंत्री मोहसिन रजा व सह अभियुक्त के खिलाफ एक ट्रक चालक से कथित मारपीट के 28 साल पुराने मामले में लखनऊ के अपर मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट निर्भय प्रकाश की अदालत ने आरोप तय कर दिए।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के वक्फ राज्यमंत्री मोहसिन रजा व सह अभियुक्त के खिलाफ एक ट्रक चालक से कथित मारपीट के 28 साल पुराने मामले में लखनऊ के अपर मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट निर्भय प्रकाश की अदालत ने आरोप तय कर दिए। अदालत ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए 4 अगस्त की तारीख तय की है। आरोप तय करते वक्त रजा अदालत में मौजूद थे।

मालूम हो कि 4 अगस्त 1989 को एक ट्रक चालक ने वजीरगंज थाने में मुकद्दमा दर्ज कराया था कि मोहसिन रजा उर्फ अरशद और अकबर ने उसके साथ मारपीट की थी। वारदात वाले दिन रजा और अकबर अचानक उसके ट्रक के सामने आ गए थे। उसने तुरंत ब्रेक लगाई थी और उनमें से किसी को भी कोई नुक्सान नहीं पहुंचा था, लेकिन इसके बावजूद उन दोनों ने उसे जबरन रोक लिया और उसके साथ मारपीट तथा गाली-गलौच की।

पुलिस ने मामले की जांच के बाद 4 अगस्त 1990 को रजा और अकबर के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। इस मामले में पिछले 28 साल तक आरोप तय नहीं किए जा सके, क्योंकि आरोपी न्यायालय में हाजिर नहीं हो रहे थे।

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