'हिट एंड रन’ कानून को लेकर सरकार और ट्रांसपोर्टरों के बीच सुलह! हड़ताली ड्राइवर काम पर लौटे

Edited By Ramkesh,Updated: 03 Jan, 2024 02:19 PM

reconciliation between government and transporters regarding

हिट एंड रन कानून के विरोध में देश भर में हड़ताल कर रहे ट्रक और बस चालक अपने- अपने काम  लौट आए हैं। दरअसल, सरकार और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोटर् कांग्रेस ने सभी ट्रक चालकों से अपील करते हुए कहा है कि अभी इस कानून को लागू नहीं किया गया है और इसे लागू...

लखनऊ/ नयी दिल्ली: हिट एंड रन कानून के विरोध में देश भर में हड़ताल कर रहे ट्रक और बस चालक अपने- अपने काम  लौट आए हैं। दरअसल, सरकार और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोटर् कांग्रेस ने सभी ट्रक चालकों से अपील करते हुए कहा है कि अभी इस कानून को लागू नहीं किया गया है और इसे लागू करने से पहले उनसे बातचीत की जायेगी।  केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने को यहां ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोटर् कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद गृह मंत्रालय की ओर से जारी वक्तव्य में कहा गया है कि श्री भल्ला ने प्रतिनिधियों से कहा कि सरकार ने न्याय संहिता की धारा 106 (2) में दस साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया है।

नया कानून और प्रावधान अभी लागू नहीं होगा
उन्होंने स्पष्ट किया कि ये नये कानून और प्रावधान अभी लागू नहीं किये गये हैं। उन्होंने कहा कि इस कानून को ट्रांसपोटर् कांग्रेस के प्रतिनिधियों से बातचीत के बाद ही लागू किया जायेगा। उन्होंने कहा कि सरकार हड़ताली ड्राइवरों से अपील करती है कि वे अपने काम पर वापस लौट आयें। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोटर् कांग्रेस ने सभी ड्राइवरों से काम पर लौटने की अपील की है। 

देश भर में ट्रक और बस चालकों ने हिट एंड रन कानून का किया था विरोध
हिट एंड रन कानून के विरोध में देश भर में ट्रक और बस चालकों के आंदोलन के आज दूसरे दिन परिवहन पर व्यापक असर पड़ा है वहीं पेट्रोल-डीजल जैसी अत्यावश्यक ईंधन के लिए लोगों के बीच मारामारी की स्थिति रही। देश भर में ट्रक और बस चालकों के आंदोलन के कारण एक से दूसरे शहरों में लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है। विभिन्न स्थानों पर ट्रकों और बसों को रोक दिया गया है जिससे आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं समेत रोजमरर की वस्तुओं का परिवहन ठप हो गया है वहीं अपने गंतव्य पर जाने वाले लोग भी इधर-उधर भटक रहे हैं। 

उल्लेखनीय है कि ड्राइवर केंद्र सरकार की ओर से हिट-एंड-रन मामले में लाये गये नये कानून के तहत कड़े दंड प्रावधान का विरोध कर रहे हैं। इसमें हादसे के बाद दुर्घटनास्थल से भागने वाले चालकों को 10 वर्ष की सजा और सात लाख रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। 

Related Story

Trending Topics

IPL
Punjab Kings

Mumbai Indians

Teams will be announced at the toss

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!