पोस्टर मामला: अदालत ने अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाई

Edited By Ajay kumar,Updated: 18 Mar, 2020 09:42 AM

poster case court extends deadline for filing compliance report

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लखनऊ में लगवाए गए विभिन्न कार्यकर्ताओं के पोस्टर बैनर हटाने के अपने आदेश की अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने की समय सीमा मंगलवार को बढ़ाकर 10 अप्रैल कर दी।

प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लखनऊ में लगवाए गए विभिन्न कार्यकर्ताओं के पोस्टर बैनर हटाने के अपने आदेश की अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने की समय सीमा मंगलवार को बढ़ाकर 10 अप्रैल कर दी। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की पीठ ने लखनऊ के जिलाधिकारी की ओर से दी गई अर्जी के आधार पर पारित किया। सोमवार को दी गई इस अर्जी में राज्य सरकार ने यह दलील दी है कि उच्च न्यायालय के 9 मार्च के निर्णय के खिलाफ राज्य की विशेष अवकाश याचिका (एसएलपी) उच्चतम न्यायालय में लंबित है।

न्यायालय ने एसएलपी को बड़ी पीठ के पास भेज दिया है क्योंकि इस मामले में महत्वपूर्ण मुद्दा शामिल है। उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि उच्चतम न्यायालय में विशेष अवकाश याचिका लंबित है जिसे देखते हुए इस याचिका के निस्तारण के बाद अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करना उचित होगा। इससे पूर्व, 9 मार्च, 2020 को राज्य सरकार को एक बड़ा झटका देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लखनऊ के जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त को लखनऊ की सड़कों के किनारे लगे प्रदर्शनकारियों के बैनर, पोस्टर आदि तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्देश दिया था।

इसी आदेश में अदालत ने लखनऊ के जिलाधिकारी को 16 मार्च, 2020 को या इससे पहले इस अदालत के रजिस्ट्रार जनरल को संतोषजनक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। इससे पहले, 7 मार्च को मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने लखनऊ के महत्वपूर्ण चौराहों पर लगे इन पोस्टरों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए रविवार (8 मार्च) को इस मामले की विशेष सुनवाई की थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था।  

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