मां के हत्यारे बेटे को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, अभियुक्त बेटे को उम्रकैद

Edited By Ajay kumar,Updated: 27 Feb, 2024 02:31 PM

life imprisonment to accused son

वर्ष 2022 में हंसिया से प्रहार कर मां की हत्या करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने अभियुक्त बेटे को उम्रकैद और अर्थदंड से दंडित किया है। थाना रोजा के गांव मुकरमपुर निवासी छोटेलाल ने 19 मार्च 2022 को पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी 75...

शाहजहांपुर:  वर्ष 2022 में हंसिया से प्रहार कर मां की हत्या करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने अभियुक्त बेटे को उम्रकैद और अर्थदंड से दंडित किया है। थाना रोजा के गांव मुकरमपुर निवासी छोटेलाल ने 19 मार्च 2022 को पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी 75 वर्षीय चाची रामवती का बेटा रामनरेश शाम को नशे की हालत में आया और किसी बात को लेकर अपनी मां रामवती से झगड़ने लगा। इसी दौरान उसने सिर में हंसिया से प्रहार कर रामवती  की हत्या कर दी। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी कर शव पोस्टमार्टम को भेजा।

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पुलिस ने छोटेलाल की तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज
 इस मामले में पुलिस ने छोटेलाल की तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के उपरांत  आरोप पत्र न्यायालय भेज दिया। न्यायालय एएसजे द्वितीय में मुकदमे की सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान और शासकीय अधिवक्ता उमेश चंद्र अग्निहोत्री के तर्कों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने अभियुक्त रामनरेश को आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये कै अर्थदंड से दंडित किया।

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सजा दिलवाने के लिए पुलिस टीम में शामिल
 इस मुकदमे में अभियुक्त को उसके किए की सजा दिलवाने के लिए पुलिस टीम में शामिल मॉनीटरिंग सेल के निरीक्षक शिवदीन वर्मा, उपनिरीक्षक ख्यालीराम, कांस्टेबल सुमित कुमार, सावन कुमार और रोजा थाने के पैरोकार कांस्टेबल मनोहर व कोर्ट मोहर्रिर महिला कांस्टेबल शिवानी चौधरी ने कड़ी पैरवी की।

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