Edited By Ramkesh,Updated: 02 Mar, 2024 01:22 PM
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अवैध अतिक्रमण के नाम बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए योगी सरकार पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि "किसी भी शख्स के सिर के ऊपर छत होना उसका मूलभूत अधिकार है,...
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अवैध अतिक्रमण के नाम बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए योगी सरकार पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि "किसी भी शख्स के सिर के ऊपर छत होना उसका मूलभूत अधिकार है, लेकिन अगर किफायती दाम पर लोगों को आवास उपलब्ध कराने में सरकारी की नीतियां असमर्थ रहती हैं, तो ऐसे में अनाधिकृत कॉलोनियों का बनना तय है।
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा है कि जिन लोगों के घरों को ढहाया गया है, क्या उन्हें किसी तरह की आर्थिक मदद की जरूरत होती है। यहां सरकार की तरफ से कमियां हैं। सिर के ऊपर छत होना यानी घर होना लोगों का मूलभूत अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि लोगों ने स्वीकार किया है कि ये जमीन सरकार की है और सरकारी जमीन पर निर्माण अवैध है।
हालांकि, पीठ ने लोगों से 4 मार्च तक अपना सामान निकालने का समय दिया है। उसके बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण इन कॉलोनियों को गिराने के लिए स्वतंत्र है। अदालत ने यह टिप्पणी लखनऊ के अकबर नगर में 24 कथित अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को खारिज करने के लिए दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की।