Edited By Anil Kapoor,Updated: 10 Mar, 2021 10:30 AM
उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में त्योहारों,कतिपय संगठनों एवं संस्थाओं द्वारा धरना प्रदर्शन आदि को ध्यान में रखते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में 28 मई तक धारा-144 लागू कर दी गई है। अपर जिला मजिस्ट्रेट शत्रोहन वैश्य के अनुसार विभिन्न...
प्रतापगढ़: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में त्योहारों,कतिपय संगठनों एवं संस्थाओं द्वारा धरना प्रदर्शन आदि को ध्यान में रखते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में 28 मई तक धारा-144 लागू कर दी गई है। अपर जिला मजिस्ट्रेट शत्रोहन वैश्य के अनुसार विभिन्न माध्यमों एवं स्रोतों से प्राप्त सूचना के अनुसार आगामी दिनों में कतिपय संगठनों/संस्थाओं/व्यक्तियों के जिले के विभिन्न भागों में धरना प्रदर्शन, जुलूस इत्यादि द्वारा अथवा अन्य प्रकार के अविधिक, असामाजिक क्रियाकलापों एवं कार्यक्रमों से शांति-व्यवस्था भंग की जा सकती है।
जानकारी मुताबिक जिले में 11 मार्च को महाशिवरात्रि पर 12 मार्च तक विभिन्न शिवालयों एवं मंदिरों पर मेले/महोत्सव के आयोजन के अलावा होली के त्यौहार के पहले गुड फ्राइडे,अम्बेडकर जयंती, राम नवमी ,महावीर जयन्ती, 14 मई को ईदुलफितर एवं 26 मई को बुद्ध पूर्णिमा तथा इसी दौरान आयोजित हो रही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं एवं संभावित पंचायत निर्वाचनों के द्दष्टिगत कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा जनपद का साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया जा सकता है।
वैश्य ने बताया कि इस अवसर पर जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में विधि व्यवस्था एवं लोक परिशांति सहित लोक व्यवस्था व जन-सुरक्षा कायम रखने तथा कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने एवं बचाव के उद्देश्य से अपर जिला मजिस्ट्रेट शत्रोहन वैश्य ने द0प्र0सं0 की धारा-144 के तहत तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा लागू कर दिया है जो सम्पूर्ण जिले की सीमा में 28 मई 2021 तक प्रभावी रहेगी।