Edited By Anil Kapoor,Updated: 07 Jun, 2024 12:06 PM
Sultanpur News: उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2018 के मानहानि मामले में सुनवाई टाल दी। राहुल गांधी ने कथित तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। राहुल...
Sultanpur News: उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2018 के मानहानि मामले में सुनवाई टाल दी। राहुल गांधी ने कथित तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने कहा कि एक वकील की मौत के कारण शुक्रवार को कोर्ट में शोक सभा आयोजित की गई और सुनवाई 18 जून तक टाल दी गई।
पिछले साल दिसंबर में कोर्ट ने गांधी के खिलाफ जारी किया था वारंट
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, कांग्रेस नेता राहुल गांधी फरवरी में मानहानि मामले में कोर्ट में पेश हुए थे और उन्हें जमानत मिल गई थी। गांधी के खिलाफ शिकायत भाजपा नेता विजय मिश्रा ने दर्ज कराई थी। पिछले साल दिसंबर में कोर्ट ने गांधी के खिलाफ वारंट जारी किया था। इसके बाद कांग्रेस नेता ने 20 फरवरी को अमेठी में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा रोक दी, कोर्ट में पेश हुए और उन्हें जमानत मिल गई।
राहुल गांधी ने अमित शाह को लेकर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी
बताया जा रहा है कि कर्नाटक चुनाव के दौरान मई में बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए गांधी के खिलाफ 4 अगस्त, 2018 को शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता ने गांधी की टिप्पणियों का हवाला दिया कि भाजपा ईमानदार और स्वच्छ राजनीति में विश्वास करने का दावा करती है, लेकिन पार्टी का एक अध्यक्ष हत्या के मामले में "आरोपी" है। जब गांधी ने यह टिप्पणी की थी, तब शाह भाजपा अध्यक्ष थे। गांधी की टिप्पणी से लगभग 4 साल पहले मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 2005 के फर्जी मुठभेड़ मामले में शाह को बरी कर दिया था, जब वह गुजरात में गृह राज्य मंत्री थे।