देवरिया बालिका गृह कांड: कोर्ट ने खारिज की 7 आरोपियों की जमानत याचिका

Edited By Deepika Rajput,Updated: 20 Dec, 2018 09:33 AM

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उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित देवरिया बालिका गृह कांड में यहां की एक कोर्ट ने 7 आरोपियों के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक, 5 अगस्त को बालिका गृह कांड का खुलासा होने के बाद सरकार ने मामले की जांच विशेष जांच दल (एसआईटी) को...

देवरियाः उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित देवरिया बालिका गृह कांड में यहां की एक कोर्ट ने 7 आरोपियों के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक, 5 अगस्त को बालिका गृह कांड का खुलासा होने के बाद सरकार ने मामले की जांच विशेष जांच दल (एसआईटी) को सौंपी थी।

3 नवंबर को एसआईटी ने इस मामले में आरोप पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दाखिल किया था। अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम गजेन्द्र कुमार की अदालत ने बालिका गृह कांड के 7 आरोपियों के जमानत प्रार्थना पत्र को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। इस मामले में बालिका गृह की संचालिका गिरिजा त्रिपाठी, मोहनर त्रिपाठी, कंचनलता, प्रदीप त्रिपाठी और संजीव के अलावा संस्था से जुड़े चन्द्रहास यादव, हयात अफरोज और डॉ. योगेन्द्र दूबे जेल में है।

गौरतलब है कि, मां विंध्यवासिनी महिला प्रशिक्षण एवं समाज सेवा संस्थान द्वारा संचालित बालगृह में 5 अगस्त, 2018 की रात पुलिस ने छापेमारी कर 20 लड़कियों और 3 लड़कों को मुक्त कराया था। पुलिस ने एक बालिका के बयान के बाद बाल गृह बालिका से सेक्स रैकेट संचालित होने की बात कहते हुए संचालिका गिरिजा त्रिपाठी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामला हाईप्रोफाइल होने के चलते इसकी विवेचना सरकार ने एसआईटी को सौंप दी थी। 

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