कोरोना संकटः UP में 30 जून तक हैंड सैनिटाइजर बेचने के लिए License की अनिवार्यता स्थगित

Edited By Moulshree Tripathi,Updated: 27 Apr, 2020 07:34 PM

corona crisis up license mandated to sell hand sanitizer until june 30

कोरोना वायरस का संक्रमण देश भर में तेजी से फैलता जा रहा है। ऐसे में इसके संक्रमण से बचाव का बहुत बड़ा माध्यम है सैनिटाइजर साबुन और मास्क। इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश मे हैंड सैनिटाइजर बेचने के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता स्थगित कर...

लखनऊः कोरोना वायरस का संक्रमण देश भर में तेजी से फैलता जा रहा है। ऐसे में इसके संक्रमण से बचाव का बहुत बड़ा माध्यम है सैनिटाइजर साबुन और मास्क। इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश मे हैंड सैनिटाइजर बेचने के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता स्थगित कर दी गई है। कोरोना महामारी को देखते हुए UP शासन ने ये निर्णय लिया है। अब मेडिकल स्टोर के अलावा जनरल स्टोर और अन्य दुकानों पर भी सैनेटाइजर बेचे जा सकेंगे।

प्रमुख सचिव खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन अनीता सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। ये आदेश 30 जून तक प्रभावी रहेंगे।  इसके अलावा स्थानीय औषधि निरीक्षक आवश्यकता पड़ने पर जांच कर सकेगा और निर्धारित मूल्य पर ही सैनेटाइजर बेचे जाएंगे।

आदेशों में कहा गया है कि कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए प्रदेश में 30 जून तक औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम-1940, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के शेड्यूल-के (12) और सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत हैंड सैनिटाइजर के खुदरा विक्रय के लिए औषधि विक्रय लाइसेंस की अनिवार्यता को तत्काल प्रभाव से शिथिल करते हुए मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर आदि के माध्यम से बिक्री की अनुमति दी जाती है।

 

 

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