Edited By Imran,Updated: 01 Mar, 2024 04:59 PM
यूपी के मेरठ जिले में हापुड़ सीट से लोकसभा सांसद राजेन्द्र अग्रवाल को न्यायालय विशेष न्यायाधीश ने सजा सुनाने के साथ 2000 रुपए का जुर्माना लगाया है। दरअसल, भाजपा सांसद राजेन्द्र अग्रवाल के खिलाफ सिटी स्टेशन पर रेल रोकने के आरोप में 2012 में एफआईआर...
Meerut News: यूपी के मेरठ जिले में हापुड़ सीट से लोकसभा सांसद राजेन्द्र अग्रवाल को न्यायालय विशेष न्यायाधीश ने सजा सुनाने के साथ 2000 रुपए का जुर्माना लगाया है। दरअसल, भाजपा सांसद राजेन्द्र अग्रवाल के खिलाफ सिटी स्टेशन पर रेल रोकने के आरोप में 2012 में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। हालांकि सांसद के अधिवक्ता का कहना है कि वे फैसले के खिलाफ अपर कोर्ट मेंअ पील करेंगे।
वहीं, इस मामले को लेकर अधिवक्ता ने का कहना है कि भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल पर वर्ष 2012 में सिटी स्टेशन मेरठ पर रेल रोकने का आरोप लगाते हुए एक मामला दर्ज हुआ था। 29 फरवरी को अदालत में उनकी ओर से कहा गया कि ये मुकदमा झूठा है और राजनीति के तहत उन्हें फंसाया गया था। इसीलिए सांसद निर्दोष हैं। इस पूरे मामले पर अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों को देखकर सांसद राजेंद्र अग्रवाल को न्यायालय चलने तक कस्टडी में रहने और 2000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अपर कोर्ट में अपील करेंगे सांसद के अधिवक्ता
बीजेपी सांसद के अधिवक्ता मनमोहन विज ने बताया कि इस मामले में अब अपर कोर्ट में सांसद की तरफ से अपील करेंगे। न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है उनके साथ न्याय होगा ।