ज्ञानवापी-शृंगार गौरी केस: इंतजामिया मस्जिद कमेटी पर 500 रुपये का जुर्माना, अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी

Edited By Imran,Updated: 18 Aug, 2022 04:06 PM

arrangementaya masjid committee fined rs 500

ज्ञानवापी-शृंगार गौरी प्रकरण मुकदमा 693/2021 (18/2022) राखी सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य की अगली सुनवाई 22 अगस्त 2022 सुनिश्चित हुई। वहीं, प्रतिवादी संख्या 4 अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी पर सुनवाई के दौरान देर होने की वजह से न्यायालय ने ₹500 का...

वाराणसी: ज्ञानवापी-शृंगार गौरी प्रकरण मुकदमा 693/2021 (18/2022) राखी सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य की अगली सुनवाई 22 अगस्त 2022 सुनिश्चित हुई। वहीं, प्रतिवादी संख्या 4 अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी पर सुनवाई के दौरान देर होने की वजह से न्यायालय ने ₹500 का जुर्माना लगाया।

ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी दर्शन मामले में दाखिल वाद की पोषणीयता पर जिला जज की अदालत में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस मुद्दे पर हो रही सुनवाई में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की तरफ से जबाबी बहस की जानी थी, लेकिन इंतजामिया मस्जिद के मुख्य अधिवक्ता अभय यादव के निधन से सुनवाई प्रभावित हुई। इसी क्रम में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद ने योगेंद्र सिंह को अपना अधिवक्ता बनाया था। वहीं, महिला वादी पक्ष की दलील है कि यहां विशेष उपासना स्थल कानून 1991 लागू नहीं होता जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यहां यह कानून लागू होता है जिसके मुताबिक आजादी के समय धर्मस्थलों की जो स्थिति है उसमें बदलाव नहीं होगा।


 

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