20 साल जेल में बंद रहा निर्दोष, इलाहाबाद HC ने रिहा कर कहा- ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण

Edited By Moulshree Tripathi,Updated: 23 Feb, 2021 09:17 AM

20 years innocent in jail allahabad hc released and said very unfortunate

निर्दोष रहने पर सजा एक असंगत सी बात है। ऐसे में 20 साल तक रेप की आरोप में निर्दोष का जेल में बंद रहना दुखद है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे

प्रयागराजः निर्दोष रहने पर सजा एक असंगत सी बात है। ऐसे में 20 साल तक रेप की आरोप में निर्दोष का जेल में बंद रहना दुखद है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे कैदियों को 14 साल बाद रिहा करने की शक्तियों का इस्तेमाल न करने के लिए राज्य सरकार पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि यह बेहद दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण है कि  गंभीर अपराध न होने के बावजूद आरोपी 20 साल से जेल में हैं और राज्य सरकार ने सजा के 14 साल बीतने पर भी रिहाई के कानून पर विचार नहीं किया।

बता दें कि जब विधिक सेवा समिति के वकील ने 20 साल जेल में कैद रहने के आधार पर सुनवाई की अर्जी दी। तब उसकी सुनवाई हो सकी। यह दुखद है कि अभियुक्त की जेल से दाखिल अपील भी 16 साल तक डिफेक्टिव रही।हालांकि कोर्ट ने दुराचार का आरोप साबित न होने पर आरोपी को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है और सरकारी रवैये को अफसोसजनक ठहराया है। यह आदेश न्यायमूर्ति डॉ केजे ठाकर एवं न्यायमूर्ति गौतम चौधरी की खंडपीठ ने ललितपुर के विष्णु की जेल अपील को स्वीकार करते हुए दिया है।

 

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