Edited By Pooja Gill,Updated: 26 Jan, 2023 01:08 PM
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के नोएडा (Noida) से नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म (rape) करने के दोषी को जनपद गौतम बुद्ध नगर की अदालत ने बुधवार को 10 वर्ष कैद तथा 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की रकम जमा नहीं करने पर दोषी...
नोएडाः उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के नोएडा (Noida) से नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म (rape) करने के दोषी को जनपद गौतम बुद्ध नगर की अदालत ने बुधवार को 10 वर्ष कैद तथा 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की रकम जमा नहीं करने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह फैसला अपर सत्र/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सेकेंड चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने सुनाया है।
यह था पूरा मामला
बता दें कि विशेष लोक अभियोजन अधिकारी नीतू विश्नोई ने बताया कि वर्ष 2015 में ग्रेटर नोएडा के थाना रबूपुरा क्षेत्र के कस्बा रबूपुरा में 16 साल की किशोरी किराए के मकान में अपने परिवार के साथ रहती थी।
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उन्होंने बताया कि एक रात पीड़िता पर शौचालय गई तब उसके पड़ोस में रहने वाला रवि भी पीछे के रास्ते से वहां पहुंचा और शौचालय में घुस कर उस के साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम दे दिया। इसके बाद पीड़िता ने इस घटना की जानकारी परिवार वालों को दी। परिजनों ने इस घटना की जानकारी थाने में देकर शिकायत दर्ज कराई।
अदालत ने आरोपी को सुनाई सजा
परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेजा और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया मामले की चार्जशीट जिला न्यायालय में पेश की।
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जिला न्यायालय सूरजपुर में मामले की सुनवाई के दौरान 8 गवाह पेश किए गए। वहीं, दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी आशु को दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।