Edited By Diksha kanojia,Updated: 29 May, 2020 10:07 AM
झारखंड में दुमका जिला प्रशासन ने नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण की घड़ी में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आच्छादित लाभुकों को समय पर खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कई निर्देश दिए है।
दुमकाः झारखंड में दुमका जिला प्रशासन ने नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण की घड़ी में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आच्छादित लाभुकों को समय पर खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कई निर्देश दिए है।
जानकारी के अनुसार, उपायुक्त राजेश्वरी बी की अध्यक्षता में गुरुवार को बैठक कर वैश्विक महामारी कोराना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर आपूर्ति विभाग की देखरेख में संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई। इसी क्रम में उपायुक्त ने आपूर्ति विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए बैठक में मौजूद सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को कई आवश्यक निर्देश दिए।
उपायुक्त ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आच्छादित लाभुकों को दो माह अप्रैल एवं मई का खाद्यान्न अग्रिम के रूप में वितरित किया तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से छूटे हुए लाभुकों जिनका ऑनलाइन आवेदन लंबित है, वैसे जरूरत मंद लोगों को एक रुपए प्रति किलो ग्राम की दर से प्रति परिवार दस किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।