मंदिर-मस्जिद के लाउडस्पीकर से निकलने वाली तेज आवाज पर HC ने जताया एतराज

Edited By Punjab Kesari,Updated: 14 Dec, 2017 11:25 AM

high court orders order to remove loudspeaker from temple mosque

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने बिजनौर में ध्वनि प्रदूषण फैला रहे मंदिर-मस्जिद से लाउडस्पीकर हटाने का आदेश दिया है। दरअसल यहां जिले के शाह अलीपुर अब्दुल सत्तार मदनपुर गांव के संत रविदास मंदिर से तेज आवाज में लाउडस्पीकर की आवाज आती थी...

इलाहाबाद: इलाहाबाद हाइकोर्ट ने बिजनौर में ध्वनि प्रदूषण फैला रहे मंदिर-मस्जिद से लाउडस्पीकर हटाने का आदेश दिया है। दरअसल जिले के शाह अलीपुर अब्दुल सत्तार मदनपुर गांव के संत रविदास मंदिर से लाउडस्पीकर की तेज आवाज आती थी। जिसको लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। वहीं दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकारी वकील को निर्देश दिया कि वह लाउडस्पीकर हटवाकर कोर्ट को सूचित करे।

बता दें कि यह आदेश चीफ जस्टिस डी.बी.भोसले व जस्टिस एम.के.गुप्ता की खण्डपीठ ने शौकत अली की याचिका पर दिया है। याचिका में मंदिर पर लगे स्पीकर से हो रहे ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने की मांग की गई थी। राज्य सरकार की तरफ से दाखिल हलफनामे में कहा गया था कि मस्जिद में 5.48 बजे सुबह अजान व रविदास मंदिर में सुबह 6.24 बजे आरती होती है।

याचिका में कहा गया था कि प्रशासन ने नोटिस जारी कर धारा 133 द.प्र.सं. के तहत कार्रवाई कर रही है और मंदिर के अलावा आबिद मस्जिद सदर को भी नोटिस दिया गया है। नियमानुसार निर्धारित सीमा से अधिक उंची आवाज में स्पीकर नहीं बजाया जा सकता।

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