सुप्रीम काेर्ट के आदेश काे ठेंगा, राेक के बावजूद गाजियाबाद में जमकर हुई आतिशबाजी

Edited By Punjab Kesari,Updated: 20 Oct, 2017 01:56 PM

bain remained neutral fierce fireworks in this district of up

प्रदेश के जिला प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के 1 नवंबर तक दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पटाखों की बिक्री पर रोक के आदेश दिए थे। जिसके बाद पटाखों की कई दुकानों के स्थाई लाइसेंस भी रद्द कर किए गए, लेकिन इसके बावजूद जमकर आतिशबाजी...

गाजियाबादः प्रदेश के जिला प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के 1 नवंबर तक दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पटाखों की बिक्री पर रोक के आदेश दिए थे। जिसके बाद पटाखों की कई दुकानों के स्थाई लाइसेंस भी रद्द कर किए गए, लेकिन इसके बावजूद जमकर आतिशबाजी हुई।

दीपावली पर गाजियाबाद के राजेंद्र नगर इलाके समेत कई इलाकों में इतनी आतिशबाजी हुई कि प्रदूषण का स्तर अपने खतरे के निशान से ज्यादा पहुंच गया। यही नहीं पटाखों के बाद का कूड़ा भी रोड पर पड़ा हुआ है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि पिछले साल की तुलना करें तो इस दिवाली पर कम आतिशबाज़ी हुई है।

जिससे प्रदूषण का स्तर कम हुआ है। लेकिन हैरत की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई थी। उसके बावजूद पटाखों की आतिशबाजी हुई। बैन होने के बावजूद प्रदूषण के बढ़नो से साफ है कि काफी संख्या में पटाखों की बिक्री की  गई। 

जिसके चलते एनसीआर के अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। जिले के  राजेंद्र नगर इलाके में बुरी तरह आसमान में धुंध छा गई। जिससे कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।  

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