अतिक्रमण पर सरकार की याचिका को SC ने किया खारिज, कहा- नैनीताल HC में करें अपील

Edited By Nitika,Updated: 17 Jul, 2018 04:57 PM

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उत्तराखंड में राज्य सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अतिक्रमण को हटाने के लिए समयसीमा बढ़ाने की याचिका की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की इस याचिका को खारिज कर दिया है।

देहरादूूनः उत्तराखंड में राज्य सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अतिक्रमण को हटाने के लिए समयसीमा बढ़ाने की याचिका की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की इस याचिका को खारिज कर दिया है।

जानकारी के अनुसार, नैनीताल हाईकोर्ट के द्वारा प्रशासन को अतिक्रमण हटाने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया गया था। प्रशासन के द्वारा 4 सप्ताह में अतिक्रमण हटाना संभव नहीं था। इसी के चलते मुख्यमंत्री के निर्देश पर समयसीमा को बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट को राज्य में भारी बारिश के चलते समस्याओं से अवगत करवाया गया था।

बता दें कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि राज्य सरकार को नैनीताल हाईकोर्ट के द्वारा अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए गए थे, जिसके चलते सरकार नैनीताल हाईकोर्ट में ही अपील करें। 

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