Edited By Nitika,Updated: 29 Mar, 2019 10:44 AM
उत्तराखंड में श्रीनगर गढ़वाल स्थित एनआईटी शिफ्टिंग मामले में अब नैनीताल हाईकोर्ट ने भी सख्त रुख अपना लिया है। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार से 4 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।
नैनीतालः उत्तराखंड में श्रीनगर गढ़वाल स्थित एनआईटी शिफ्टिंग मामले में अब नैनीताल हाईकोर्ट ने भी सख्त रुख अपना लिया है। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार से 4 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।
जानकारी के अनुसार, कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में से स्थान का चयन करें, जहां पर एनआईटी की स्थापना की जा सके। कोर्ट ने इसकी रिपोर्ट मुख्य सचिव के माध्यम से 24 अप्रैल तक पेश करने के निर्देश दिए हैं। वहीं कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार से पूछा कि उनके द्वारा 10 सालों में एनआईटी के निर्माण को लेकर क्या किया गया है। इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी।
बता दें कि कॉलेज के पूर्व छात्र जसवीर सिंह ने कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि उनके कॉलेज को बने 9 साल हो गए हैं लेकिन 9 सालों होने के बावजूद भी उन्हें स्थाई कैंपस नहीं मिल पाया है। इसी के चलते छात्रों के द्वारा पिछले लंबे समय से स्थाई कैंपस की मांग की जा रही है लेकिन उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। इसके साथ ही वह अभी जिस बिल्डिंग में पढ़ाई कर रहे हैं, उसकी स्थिति काफी जर्जर है। इस बिल्डिंग में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।