Edited By Nitika,Updated: 18 Nov, 2018 02:22 PM
उत्तराखंड के श्रीनगर जिले में स्थित एनआईटी (राष्ट्रीय प्रोद्योगिकी संस्थान) स्थानांतरण के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है।
नैनीतालः उत्तराखंड के श्रीनगर जिले में स्थित एनआईटी (राष्ट्रीय प्रोद्योगिकी संस्थान) स्थानांतरण के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है।
जानकारी के अनुसार, नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने छात्रों के द्वारा याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एनआईटी को 3 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश जारी किए हैं।
बता दें कि कॉलेज के पूर्व छात्र जसवीर सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि एनआईटी का निर्माण हुए 9 साल हो गए हैं लेकिन अब तक इसे स्थायी कैंपस नहीं मिला है। इसी के चलते छात्र पिछले लंबे समय से स्थायी कैंपस की मांग कर रहे थे।