Edited By Nitika,Updated: 07 Sep, 2018 11:29 AM
उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार स्थित हरकी पौड़ी की साफ-सफाई को लेकर सख्त रुख अपना लिया है। इसी के चलते कोर्ट ने हरिद्वार के नगर निगम को आदेश जारी किए हैं।
नैनीतालः उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार स्थित हरकी पौड़ी की साफ-सफाई को लेकर सख्त रुख अपना लिया है। इसी के चलते कोर्ट ने हरिद्वार के नगर निगम को आदेश जारी किए हैं।
महिला श्रद्धालुओं के लिए 25-25 चेंजिंग रूम बनाने के दिए निर्देश
जानकारी के अनुसार, कोर्ट ने नगर निगम को आदेश जारी करते हुए कहा कि हरिद्वार स्थित सभी घाटो की हर 3 घंटे के बाद सफाई की जाए और इसकी वीडियोग्राफी भी की जाए। कोर्ट के द्वारा सभी घाटो पर डस्टबिन लगाने के भी निर्देश दिए गए। इसके साथ ही हरकी पौड़ी पर महिला श्रद्धालुओं के लिए 25-25 चेंजिंग रूम और शौचालयों का निर्माण किया जाए। वहीं कोर्ट ने साफ-सफाई की निगरानी के लिए कोर्ट के द्वारा 2 न्यायमित्रों की भी नियुक्ति की गई है। इनके द्वारा समय-समय पर घाटो का निरीक्षण कर कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी जाएगी।
नैनीताल HC ने घाटो की सफाई को लेकर अपनाया सख्त रुख
बता दें कि हरकी पौड़ी एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। हरकी पौड़ी पर देश-विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। इसी के चलते घाटो पर साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए।