Edited By Nitika,Updated: 16 May, 2018 11:20 AM
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की सीमा विस्तार से जुड़ी अधिसूचना के सुरक्षित आदेश को सुनते हुए याचिका को खारिज कर दिया है।
देहरादूनः उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की सीमा विस्तार से जुड़ी अधिसूचना के सुरक्षित आदेश को सुनते हुए याचिका को खारिज कर दिया है।
निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के निर्णय के बाद सरकार बैकफुट पर
जानकारी के अनुसार, सरकार के लिए सीमा विस्तार का रास्ता बंद हो गया है। सीमा विस्तार के मामले पर 5 अप्रैल को अधिसूचना हुई थी। इसके उपरान्त न्यायमूर्ति सुधांशू धूलिया की एकलपीठ ने याचिकाकर्त्ताओं को सुनने के बाद 8 मई को निर्णय सुरक्षित किया था। हाईकोर्ट के निर्णय के बाद सरकार बैकफुट में आ गई है।
शहरी विकास मंत्री और सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने कहा कि सरकार ने सभी प्रक्रिया को नियमों के अन्तर्गत अपनाया। उन्होंने कहा कि अब सरकार निर्णय का पूरा अध्ययन करने के बाद ही चुनौती देगी। इसके साथ-साथ मदन कौशिक ने कहा कि सरकार तो समय पर चुनाव करवाना चाहती है लेकिन कांग्रेस के बार-बार हाईकोर्ट में जाने से निकाय चुनाव लगातार लटकते जा रहे है।