छात्रवृत्ति घोटाला मामले में उच्च न्यायालय ने दीपांकर घिल्डियाल को दी अग्रिम जमानत

Edited By Diksha kanojia,Updated: 30 Nov, 2021 11:02 AM

hc grants anticipatory bail to dipankar ghildiyal in scholarship scam case

इस प्रकरण में अगली सुनवाई 22 दिसम्बर को होगी। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की पीठ में हुई। अदालत ने यह भी निर्देश दिए कि आरोपी को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होना होगा। साथ ही उन्हें 30 -30 हजार के दो जमानती पेश करने होंगे। आरोपी को...

 

नैनीतालः उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले में आरोपी व देहरादून के तत्कालीन सहायक जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल को राहत देते हुए अग्रिम जमानत प्रदान कर दी है और सरकार से इस मामले में तीन सप्ताह में जबाव पेश करने को कहा है।

इस प्रकरण में अगली सुनवाई 22 दिसम्बर को होगी। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की पीठ में हुई। अदालत ने यह भी निर्देश दिए कि आरोपी को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होना होगा। साथ ही उन्हें 30 -30 हजार के दो जमानती पेश करने होंगे। आरोपी को देश छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

आरोप है कि देहरादून के सहायक समाज कल्याण अधिकारी रहते हुए घिल्डियाल ने लैंडमार्क फाउंडेशन ऑफ मैनेजमेंट एन्ड टेक्नालॉजी इंस्टिट्यूट देहरादून के अध्ययनरत छात्रों के सत्यापन में गलत रिपोटर् दी है। उनके खिलाफ देहरादून के बसन्त विहार थाने में अभियोग पंजीकृत है। गौरतलब है कि आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका देहरादून की अदालत से खारिज हो चुकी है।

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