Varanasi News: ज्ञानवापी परिसर में ASI सर्वे रोकने की अर्जी खारिज, कोर्ट ने कहा- मसाजिद कमेटी चाहे तो सुप्रीम कोर्ट जाए

Edited By Mamta Yadav,Updated: 29 Sep, 2023 01:41 AM

varanasi news plea to stop asi survey in gyanvapi complex rejected

ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष को जोरदार झटका दिया है। अदालत ने गुरुवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से कराए जा रहे ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर रोक लगाने की अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की अर्जी को...

Varanasi News: ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष को जोरदार झटका दिया है। अदालत ने गुरुवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से कराए जा रहे ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर रोक लगाने की अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की अर्जी को खारिज कर दिया। वादी राखी सिंह के वकील अनुपम द्विवेदी ने कहा कि जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेशा की अदालत ने इंतेजामिया कमेटी की अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि उनकी अदालत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अदालत ने इंतेज़ामिया कमेटी से कहा कि वह इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय जाएं।
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मसाजिद कमेटी ने दी ये दलील
ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे रोकने के लिए मसाजिद कमेटी ने बीते 9 अगस्त को अर्जी दी थी। कमेटी ने कहा था कि सर्वे में आ रहे खर्च की फीस नहीं जमा की गई है। इसके बगैर सर्वे कानून के खिलाफ है। कहा था कि सर्वे विधि विरुद्ध तरीके से किया जा रहा है। इसलिए ज्ञानवापी में सर्वे का काम रोका जाए। अदालत ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद आदेश के लिए 26 सितंबर की तिथि तय की थी। 26 सितंबर को कोर्ट नहीं चलने के कारण आदेश के लिए 28 सितंबर की तिथि तय की गई थी।
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सील वजूखाने के ASI से सर्वे की मांग पर हुई सुनवाई
ज्ञानवापी स्थित सील वजूखाने का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से सर्वे कराने के लिए मां श्रृंगार गौरी वाद की वादिनी राखी सिंह की तरफ से दाखिल प्रार्थना पत्र पर गुरुवार को जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई। मामले से जुड़े सभी पक्ष को पक्ष को आवेदन की प्रति दी गई। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि पांच अक्टूबर तय की। इस प्रार्थना पत्र पर विपक्षी अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी को आपत्ति दाखिल करनी है।

4 अगस्त से जारी है ज्ञानवापी में सर्वे
गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश से ज्ञानवापी में एएसआई ने सर्वे का काम 4 अगस्त से जारी है। केवल 15 अगस्त को सर्वे का काम रोका गया था। सर्वे के दौरान मिले साक्ष्यों को जिलाधिकारी को सौंपी जानी है। वहीं, 6 अक्तूबर तक सर्वे की रिपोर्ट जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में पेश की जानी है।

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