Varanasi Gyanvapi Survey: आज भी जारी रहेगा ज्ञानवापी का सर्वे, मस्जिद परिसर पहुंची ASI की टीम

Edited By Anil Kapoor,Updated: 06 Aug, 2023 09:25 AM

varanasi gyanvapi survey survey of gyanvapi will continue even today

Varanasi Gyanvapi Survey: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) का सर्वे रविवार को भी जारी रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम सुबह ही ज्ञानवापी पहुंच गई। बता दें कि इससे पहले शनिवार को भी ज्ञानवापी...

Varanasi Gyanvapi Survey: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) का सर्वे रविवार को भी जारी रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम सुबह ही ज्ञानवापी पहुंच गई। बता दें कि इससे पहले शनिवार को भी ज्ञानवापी परिसर में वैज्ञानिक सर्वेक्षण का काम प्रात: 8 बजे शुरू हुआ। अधिवक्ता राजेश मिश्रा ने बताया कि ASI टीम शनिवार सुबह ज्ञानवापी परिसर पहुंची और दूसरे दिन का सर्वे कार्य शुरू किया, जो साढ़े 5 घंटे चला। इस बीच मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता तौहीद खान ने बताया कि शनिवार को सर्वे कार्य के दौरान अधिवक्ता अखलाक और मुमताज सहित मुस्लिम पक्ष के 5 लोग ASI टीम के साथ शामिल हुए।

PunjabKesari

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, मस्जिद के केयर टेकर एजाज अहमद ने मस्जिद का ताला खोला। इसके बाद ASI की 61 लोगों की टीम मस्जिद में दाखिल हुई और वजूखाने को छोड़कर परिसर के दूसरे हिस्सों के सर्वे में जुट गई। इस दौरान ज्ञानवापी हॉल, तहखाना, पश्चिम दीवार, बाहरी दीवार के मैप तैयार किए गए। हिन्दू पक्ष की एक वादी सीता साहू ने बताया कि ज्ञानवापी परिसर के पश्चिमी दीवार पर आधी पशु और आधी देवता की मूर्ति दिखी। तहखाने में भी टूटी-फूटी मूर्तियां और खम्भे पड़े दिखे। इसे देखकर मुसलमान पक्ष चौंक गया।

PunjabKesari

इलाहाबाद हाईकोर्ट में फिर होगी सुनवाई
इलाहाबाद हाईकोर्ट वाराणसी जिला अदालत के ASI सर्वेक्षण के आदेश को प्रभावित किए बिना पूरे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर को सील करने और गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर आठ अगस्त को सुनवाई करेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने 3 अगस्त के आदेश में वाराणसी जिला जज के आदेश को को सही करार दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सर्वेक्षण पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। वाराणसी की अदालत में श्रृंगार गौरी के पूजा की नियमित पूजा की इजाजत दिए जाने की मांग को लेकर मुकदमा दाखिल करने वाली राखी सिंह व अन्य की तरफ से बुधवार को दाखिल जनहित याचिका पर मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ सुनवाई करेगी। जनहित याचिका में कहा गया है कि श्रृंगार गौरी मामले में जब तक वाराणसी की अदालत का फैसला नहीं आ जाता तब तक परिसर में गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए और ज्ञानवापी परिसर में मिले हिंदू प्रतीक चिन्हों को संरक्षित रखने का आदेश दिया जाए।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!