UP रेरा ने खारीज किया सुपरटेक कंपनी के दो प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन आवेदन, ये बताई वजह
Edited By Moulshree Tripathi,Updated: 16 Jul, 2021 09:58 AM
उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण ने डेवलपर सुपरटेक लिमिटेड की दो परियोजनाओं के रजिस्ट्रेशन आवेदन को खारिज कर दिया। यूपी रेरा ने कहा कि उसने
नोएडा: उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण ने डेवलपर सुपरटेक लिमिटेड की दो परियोजनाओं के रजिस्ट्रेशन आवेदन को खारिज कर दिया। यूपी रेरा ने कहा कि उसने यह निर्णय पहले से सुपरटेक के पंजीकृत परियोजनाओं को पूरा करने में विफलता और घर खरीदारों को राहत देने वाले प्राधिकरण के आदेशों का पालन करने में विफलता के चलते लिया है।
वहीं रेरा ने पिछले आदेशों का पर्याप्त रूप से पालन करने के बाद इन दो परियोजनाओं के पंजीकरण के लिए फिर से आवेदन करने का दूसरा अवसर देने का भी फैसला किया है। रेरा सचिव राजेश कुमार त्यागी ने कहा, "यूपी रेरा ने 24 जून को राजीव कुमार की अध्यक्षता में हुई अपनी 63वीं बैठक में सुपरटेक लिमिटेड की दो प्रस्तावित परियोजनाओं के पंजीकरण के आवेदन को खारिज करने का फैसला किया।" उन्होंने कहा कि गोल्फ कंट्री जीएच01- फेज-1ए और गोल्फ कंट्री जीएच01- फेज-1बी के पंजीकरण को रेरा की धारा 5 के तहत धारा 4(2)(बी) और सेक्शन-11(4)(बी) के तहत ख़ारिज किया गया है।